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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Fri, 22 Apr 2022 02:17 PM IST
सार
आरोप है कि सीएम सोरेन व अन्य ने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग व फर्जी कंपनियों के जरिए अनुपातहीन संपत्तियां जमा कीं। ये संपत्तियां उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा की हैं।



मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
– फोटो : social media
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झारखंड हाईकोर्ट ने आज ईडी और रजिस्ट्रार आफ कंपनीज को निर्देश दिया कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन व अन्य की अनुपातहीन संपत्ति के मामले की दो सप्ताह में जांच कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।
आरोप है कि सीएम सोरेन व अन्य ने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग व फर्जी कंपनियों के जरिए अनुपातहीन संपत्तियां जमा कीं। ये संपत्तियां उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा की हैं।
विस्तार
झारखंड हाईकोर्ट ने आज ईडी और रजिस्ट्रार आफ कंपनीज को निर्देश दिया कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन व अन्य की अनुपातहीन संपत्ति के मामले की दो सप्ताह में जांच कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।
आरोप है कि सीएम सोरेन व अन्य ने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग व फर्जी कंपनियों के जरिए अनुपातहीन संपत्तियां जमा कीं। ये संपत्तियां उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा की हैं।
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